सीकर. झुंझुनूं के रहने वाले एक लड़के ने एक लड़की से पहले निकाह का वादा किया कर रिश्ते बनाए और उसके बाद वादे से मुकर गया। डीएनए रिपाेर्ट पॉजिटिव आने पर आखिर दबाव पड़ा तो आरोपी ने पीड़िता को कबूल कर लिया। मंगलवार को कस्बे में लोगों की उपस्थिति में आरोपी ने पीड़िता से निकाह कर लिया। विदेश से बुलाकर किया गया गिरफ्तार...
इसी साल सात जनवरी को बिसाऊ के वार्ड तीन निवासी पीड़िता ने एसपी के समक्ष पेश होकर वार्ड के ही युवक के खिलाफ शादी का झांसा देकर रेप का मामला दर्ज करवाया था।
इस बीच आरोपी युवक कमाने के लिए विदेश चला गया था। बिसाऊ पुलिस ने 20 फरवरी को उसे विदेश से बुलाकर गिरफ्तार कर लिया था। उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। बाद में उसकी जमानत हो गई थी।
रेप की शिकार लड़की ने इस साल 18 मार्च को चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया था।
पुलिस ने कोर्ट में डीएनए जांच रिपोर्ट पेश की
आरोपी के मुकरने के बाद इस मामले में बिसाऊ थाना पुलिस ने आरोपी युवक, पीड़िता और बच्ची की डीएनए जांच कराई थी। जांच पॉजिटिव आ गई। थानाधिकारी सोहनलाल वर्मा ने बताया कि डीएनए की जांच रिपोर्ट पुलिस को मिल गई है। इसमें आरोपी व पीड़िता तथा आठ माह की नवजात बच्ची का डीएनए मेल खा गया। रिपोर्ट को मंगलवार को झुंझुनूं कोर्ट में पेश किया गया।निकाह हो गया है, लेकिन उसे अब भी लड़के पर यकीन नहीं
शहर काजी अब्दुल गफ्फार हाशमी ने पहले पीड़िता व बाद में युवक के घर जाकर निकाह पढ़ा। गवाहों के सामने दोनों ने निकाह कबूल किया। निकाहनामे पर दोनों सेे हस्ताक्षर लिए गए। अब दोनों पति-पत्नी के रूप में साथ रहेंगे।पीड़िता का कहना है कि शरीयत के मुताबिक उसका निकाह हो गया है, लेकिन उसे युवक पर अभी विश्वास नहीं है। इस कारण वह कलेक्टर के समक्ष पेश होकर कोर्ट मैरिज करना चाहती है।
शादी कर ली, लेकिन कोर्ट में उसका मामला चलेगा
मामले में बिसाऊ पुलिस कोर्ट में युवक के खिलाफ चालान पेश कर चुकी है। मंगलवार को डीएनए की जांच रिपोर्ट भी पेश की गई। भले ही आरोपी ने पीड़िता से शादी कर ली, लेकिन कोर्ट में उसका मामला चलेगा।पीड़िता के 164 के बयान हो चुके हैं, लेकिन जिरह के दौरान बयान बाकी है। इन बयानों पर ही यह मामला निर्भर करता है। पीड़िता को अपना लेने पर कोर्ट चाहे तो आरोपी के खिलाफ नरम रुख भी अपना सकता है, लेकिन पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आए फैसलों में यह कहा गया है कि बाद में शादी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आरोपी को सजा भी मिल सकती है। यह कोर्ट पर निर्भर है।
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