एक व्यक्ति को अपनी बेटी के साथ बलात्कार का दोषी ठहराए जाने के बाद 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरंदर अग्रवाल की अदालत ने दोषी को 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो कि अतिरिक्त एक वर्ष के सख्त कारावास की डिमांड आईपीसी की धारा 376 के तहत भुगतान करना पड़ेगा।
16 दिसंबर 2013 को खन्ना शहर पुलिस ने 37 वर्ष की उम्र के आरोपी को धारा 376 और आईपीसी के 506 के तहत अपनी बेटी से बलात्कार करने पर गिरफ्तार किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 दिसंबर को निरीक्षक परवीन शर्मा ने पुलिस थाने में कार्यवाही की थी , जब शिकायतकर्ता अपनी सौतेली मां के साथ आया था और उसने अपना बयान दर्ज करवाया था। उसने कहा कि उनकी मां की सात साल पहले मृत्यु हो गई थी और वह अपने पुत्रों के साथ सोनीपत के पास रहती है।
शिकायतकर्ता ने कहा कि उनकी मां की मृत्यु के बाद, उनके पिता ने दूसरी बार शादी की और उनकी सात साल की बेटी और पांच साल का बेटा हुआ। उनकी मां अनाज बाजार में मजदूर के रूप में काम करती थी।
उसके अनुसार पिता को नशे की लत थी, जो बार-बार उसका उत्पीड़न करता था
उसने कहा कि उसने अपनी सौतेली माँ को बताने की कोशिश की , लेकिन जब भी वह उसके साथ होती , वह उन्हें चुप्पी में खतरा देता , एक दिन सौतेली माँ 4 बजे बाजार में गई और उसके पिता ने उससे बलात्कार किया।
उसने कहा कि वह उसे कहता है कि अगर वह किसी को बताएगी तो उसे मार देगा ।
लेकिन कुछ समय बाद, उसने अपनी मां को बताया उसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने उसको 10 साल की सजा सुनाई
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