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Wednesday 28 February 2018

12 साल की बच्ची के बलात्कारी को न्यूनतम -14 साल की सख्त सजा या फांसी

 

 12 साल की बच्ची के बलात्कारी को न्यूनतम -14 साल की सख्त सजा या फांसी 

 चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने 12 साल या उससे कम उम्र की  लड़कियों से जबर-जनाह के अभियुक्तों     को मौत की सजा देने की व्यवस्था के बारे में कानून लागू करने की आज मंजूरी दे दी।   

 मुख्य मंत्री मानोहर लाल खत की अगुवाई में प्रदेशीय मंत्री मंडल में यौन उत्पीड़न के साथ जुड़ा हुआ मौजूदा अपराधिक कानूनों को भी सख़्त  करने  का  फैसला किया है ।

 कोर्ट के इस फैसले से जहाँ  रेप केस में कमी आएगी वही क्रिमिनल आदमी इस काम को अंजाम देने से   पहले सो बार सोचेगा। 

अब राज्य में 12 साल की बच्ची के बलात्कारी को न्यूनतम -14 साल की सख्त सजा या फांसी की सजा दी   जाएगी। इसके अलावा ग्रुप रेसकर पर कम से कम 20 साल सख्त सजा का नियम भी  लागू किया गया   है।   बालकों से छेड़छाड़ और उनके पीछा करने की सजा भी दी गई।                                                                                                                                                                                                                           आई.पी.सी. निर्णय के लिए संशोधन में कानूनों की धारा 376 ए, 376 डी, 354, 354 डी (2) का फैसला लिया   गया  है। बाद में हरियाणा कैबिनेट ने इस महत्वपूर्ण फैसला लिया है, इसलिए राज्य सरकार ने हर जगह दबाव   डाला है।

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