शिल्पू भदोौरिया हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। इस मामले में जिला कोर्ट में ट्रायल के दौरान गवाह के बयान दर्ज किये गए । जिसमें उन्होंने कहा कि पहले एक आरोपी ने फ्रेंड से शराब मांगवाई , और फिर कहा कि वह होटल जा रहा है।बतादें , शिल्पु के आरोपियों ने शहर के आरएनटी एरिया में बने होटल लेमन -ट्री की चौथी मंजिल से फेंक दिया था। जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी
क्या कहा गवाह ने .........
- हियरिंग के दौरान शुक्रवार को ऐडिशनल सेशन जज कमल जोशी के सामने हुआ। इसमें गवाह रोहित उर्फ़ रिंकू कुशवा के बयान लिए गए
- उसने कोर्ट में कहा कि वह आरोपी आशुतोष का दोस्त है। इंदौर में उसे पास के कमरे में रहता था।
- घटना के दिन आशुतोष ने उसे शराब मांगवाई और बाद में कहा कि वह होटल जा रहा है।
- शिल्पू के गिरने की घटना के बाद आशुतोष ने फोन किया और उसे होटल बुलवाया था बयान में गवाह ने होटल में हुई पूरी घटना के बारे में बताया।
दो मूकबधिर के भाइयों के लिए सांकेतिक भाषा का जानकार की मांग>>>
- घटना में होटल के दो नौकरों सागर और विवेक की भी गवाही होने वाली थी , लेकिन दोनों मूक बधिर हैं इसलिए बयान नहीं दे सके।
- प्रॉक्सीक्यूशन से दोनों के बयान के समय सांकेतिक भाषा के ज्ञान के लिए व्यवस्था के लिए आदेश दिए थे ।
- कोर्ट में इस आवेदन पर 14 दिसम्बर को सुनवाई होगी, जिसमें तय होगा कि उपलब्ध कराया जाए या नहीं।
क्या है मामला ...
- शिल्पु की 7 अगस्त 2016 को इंदौर शहर का लेमन ट्री होटल की चौथी मंजिल से गिरने से मृत्यु हो गई है
- पुलिस के मुताबिक, अभियुक्त नीरज उसे चाय पिलाने के बहाने होटल ले गया था। बाद में दो और आरोपी भी कमरे में आ गए। आरोपियों ने उसका गला दबाकर हत्या की और बाल्कनी से नीचे फेंक दिया
- पुलिस की अदालत में पेश किया रिपोर्ट के मुताबिक, सागर लैब से मिली विसरा रिपोर्ट में पता चला कि उसके शरीर में अलकोहल था।
- उसके नाखून और होंठ नीले गए थे ऐसा तब होता है जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है यह गला दबाने या दम घुटने का कारण भी होता है।
- आरोपी नीरज पिता हर्ष दंडोतिया, आशुतोष पिता सुधाकर और शेलेंदर पिता पवन तीनों ग्वालियर के रहने वाले हैं। अब तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चल रहा है
- पुलिस ने जानबूझकर सुसाइड का केस दर्ज किया, जबकि उसकी हत्या हुई थी। चालान एग्जामिनेशन के बाद कोर्ट ने पाया कि मामला सुसाइड का नहीं, मर्डर का है
- उसके बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया
पिता का आरोप था कि जबरदस्ती की गई ....
- मामले में पुलिस ने 16 तरह के रिपोर्ट के आधार पर 94 दिन बाद हत्या को मन है की उसने आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या हुई थी। उसके पिता का भी पहले दिन से यही कहना है
- पहले पुलिस द्वारा हत्या का मामला दर्ज नहीं करने पर शिल्पु के पिता में सेना में रमेशसिंह भदौरिया ने उच्च न्यायालय में पिटीशन दायर की थी
- उसमें कहा था शिल्पु की लाश की पीएम में मौत का कारण उसका गला दबाना पाया गया था । शरीर पर रगड़, चोट और नाखूनों से संघर्ष के निशान हैं
- हत्या से पहले उससे ज्यादती भी की गई बाद में चौथी मंजिल से फेंका गया। अत: आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज किया गया
- पीएम रिपोर्ट में लिखा गया है कि शिल्पु की पीठ और ब्रेस्ट पर दबाव के निशान हैं। ऐसा लगता है हाथ या तकिये से उसका दम घोंटा गया है।
- इस रिपोर्ट के मुताबिक शिल्पु के अंडर गारमेंट्स कमर से नीचे तक उतरे हुए थे।
- होटल के कमरे में दो जेंट्स अंडरवीयर और कंडोम मिले थे।
- होटल के कमरे में वारदात के दौरान एक और लड़की कमरे में आयी थी , पुलिस ने उसके बयानों की जांच में शामिल किया है
अंडरवीयर छोड़कर भाग गए थे तीनों लड़के
- बाल्कनी में शिल्पु के साथ छेड़खानी की जा रही है, जो बाद में उसकी मौत का कारण बना।
- कमरे में लड़कों ने जब शिल्पु के साथ जबरदस्ती शुरू की तो वह कमरे से भागकर बालकनी में आ गयी और खुद को बचाने के लिए चौथी मंजिल से कूद गयी ।
- उसके कूदते ही कमरे में मौजूद लड़के इतने घबरा गए थे कि उन्हें कमरे में अंडरवियर छोड़कर ही भागना पड़ा था।
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